• Coffee
      Milk
  • Saturday, 15 December 2012

    Listen radio debate from Los Angeles on Sec 66 A of the IT Act



    Cartoonist Aseem Trivedi and Journalist Alok Dixit were on indefinite hunger strike since past 7 days for internet freedom at Jantar Mantar. They ended their fast today. The motive of the hunger strike was to urge political parties to support the annulment motion against the Intermediary Guideline Rules of the Information Technology Act 2011. NRI Samay will try to bring in perspectives on this topic.

    Listen to the conversation this Saturday, December 15th on www.nrisamay.com


    NRI Samay is an online radio channel based in Los Angeles, USA. NRISamay is an alternative media, be

    Hunger Strike of Cartoonist Aseem Trivedi and Alok Dixit Ended in the presence of Arvind Kejriwal




    Protesting against the IT Act Section 66A from 8th December, Cartoonist and member of ‘Save your Voice’ campaign Aseem Trivedi and activist Alok Dixit have finally renounced their indefinite hunger strike today. The founder of ‘Aam Aadmi Party’, Arvind Kejriwal was also present at this juncture.
    On Friday, the two protestors along with all their supporters demanded to discuss the act with IT Minister, Kapil Sibbal. But they were pre-empted and thumped by the police. This worsen the health of the protestors and as per the advice of the doctors, Aseem Trivedi and Alok Dixit, finally decided to quit their hunger strike.
    Today, Arvind Kejriwal while supporting Aseem Trivedi and Alok Dixit, announced that the IT Act Section 66A should be declared unconstitutional. He said that they will keep protesting against it and start a campaign against it and involve many other common people from different states and regions. He also blamed the police for their inhuman actions towards Aseem Trivedi and Alok Dixit and alleged government for not handling the issue accurately.
    Aseem trivedi said that the ‘fight for the right’ has not ended here instead he assured to continue protesting against the act as it restricts the ‘freedom of speech’ of the people. He announced a campaign which will encourage people to be a part of this protest to make India a real ‘Democratic’ country. He said that to make our voice audible to this government, they will make greater strategies and involve bloggers and internet users to work with them. He was also disappointed with the conduct of the police, towards them after 7 days long hunger strike, when they went to discuss the issue with Kapil Sibbal.
    The activist, Alok Dixit also declared that they will not give up until and unless the decision is taken in the favour of the common people. And for this, they will come up with bigger and better campaign strategies and members.

    अरविन्द केजरीवाल ने ख़त्म कराया असीम त्रिवेदी और आलोक दीक्षित का अनशन




    आईटी एक्ट की धारा 66 A के खिलाफ 8 दिसम्बर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सेव योर वाइस के सदस्य कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और एक्टिविस्ट असीम त्रिवेदी ने आज आठवें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल भी अनशनस्थल पर पहुंचे और जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया.
    कल शुक्रवार को आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल के आवास पर बातचीत करने गए असीम, आलोक और अन्य लोगों पर पुलिस ने मारपीट करने और लाठियां बरसाने के बाद इनकी तबियत और बिगड़ गयी थी. लगातार बिगडती सेहत और चिकित्सकों की सलाह के बाद अनशनकारी असीम और आलोक ने अपना अनशन वापस ले लिया.
    आज 11 बजे जंतर-मंतर पर अरविन्द केजरीवाल ने अनशनस्थल पर पहुँचकर असीम और आलोक से अनशन वापस लेने का आग्रह किया. इस दौरान अरविन्द केजरीवाल ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आईटी एक्ट के 66 A के  खिलाफ चल रही इस लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने सभी युवाओं से इस एक्ट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए कहा. अरविन्द ने शुक्रवार को आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल से बातचीत करने गए असीम, आलोक और सेव योर वाइस के अन्य सदस्यों को पुलिस द्वारा जबरन मारपीट कर थाने ले जाने की घटना की निंदा की और संप्रग सरकार पर बरसते हुए कहा की ये सरकार किसी की बात सुनने वाली नहीं है.  
    इस दौरान कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी ने कहा कि अनशन समाप्त करने का मतलब यह नहीं है कि उनकी लड़ाई ख़तम हो गयी है. उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट 66 A के खिलाफ लड़ाई के लिए नयी रणनीति बनायीं जाएगी. देशभर में अलग-अलग शहरों के स्कूल-कालेजों में जाकर युवाओं को आईटी 66 A के खिलाफ चल रहे सेव योर वाइस के अभियान से जोड़ा जायेगा. उन्होंने कहा कि यह सरकार बहरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि ये कैसे सांसद और कैसे प्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज तक नहीं सुनते. असीम ने कहा कि छह दिन तक अनशन करने के बाद भी जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे बात करने कपिल सिब्बल के आवास पर गए थे, लेकिन बातचीत करने के बजाय पुलिसिया बल का प्रयोग करके उनको और अन्य साथियों को जबरन गिरफ्तार कर लिया गया.
    अनशनकारी आलोक दीक्षित ने इस मौके पर कहा कि इस अनशन के बाद वे और भी जोरदार तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे. देशभर के ब्लागर्स और इंटरनेट यूजर्स को इस अभियान से जोड़ेंगे और मिलकर सरकार पर इस काले कानून को हटाने का दबाव डालेंगे.

    संपर्क सूत्र- आशीष तिवारी, मीडिया कोआर्डीनेटर, मोबाइल 08010730821
    धन्यवाद.

                                                                  साभार
                                                                  आशीष तिवारी
                                                                  सेव योर वाइस अभियान
                                                                                                                www.saveyourvoice.in

    Thursday, 13 December 2012

    An Open Letter to IT& TELECOM Minister Kapil Sibbal


    Mr. Kapil Sibal
    The Hon’ble Minister for IT & Telecom,
    Government of India

    Subject: Concerns regarding Section 66A

    Dear Sir,

    We are writing to you on behalf of all law-abiding citizens of the country and I wish to put on record our enormous concerns regarding Section 66A of the Information Technology (Amendment) Act 2008.

    We are appealing to your good sense because you have recently displayed responsiveness by issuing guidelines aimed at limiting the use of Section 66A in the wake of politically driven arrests of two girls from Mumbai.

    Sir, the constitutionality of Section 66A is under question in the highest court of India. To the best of my knowledge, the Section does not have any precedents in the Indian Penal Code. In a non-Internet context, this means that the Act of sending repeated communications (letters, etc.) to a person in itself may not be a cognisable offence that would prescribe a term of upto 3 years. However, if the content of the communication, in a given context, is such as may be punishable under the law of the land, or if the manner of sending such communications is such as is deemed unacceptable under law, then the sender of such communication may be tried under proper provisions of the law and awarded proportionate punishment. In the language of the common men and women who I represent, this would simply mean that sending repeated letters for, say, recovery of money would not attract the same punishment as sending repeated letters containing rape threats. However, sir, Section 66A does just that- prescribes similar treatment for various different offences!

    We do understand the concerns of the government regarding rising cyber crime but, sir, we’re afraid that the present IT Act fails to do that. As recently disclosed in the Rajya Sabha, the number of people arrested under the IT Act so far is 1600 while the number of convictions is a shocking seven! Out of these seven convictions, only three are significant cases.

    We appreciate the fact that you are concerned for women’s safety on the Internet. However, many women, including feminists, have said on record that the section doesn’t do much to protect them. I’m of the opinion that, if the Section is really meant to protect women, then there should be another sections in the IT to protect their rights.


    We want you to take note of the language in the Section 66 A- “directed communication”, “unsolicited”, “consent”, “persistently”- these words are key to an effective legislation and they’re missing in Section 66A which instead uses terms like “offense”, “insult”, “. Any real woman who has faced online abuse would agree with this, more or less. This should be a good enough reason to scrap Section 66A unless the purpose of such legislation is made clear.

    Section 66A invents new crimes such as causing annoyance, insult and inconvenience. We are well within our Constitutional right to offend, annoy, inconvenience or even insult institutions, practices, individuals, etc. as long as it is within the limits of decency and does not border on hate speech. Even potentially violent speech must pass various tests like “public nature, impact, incitement to violence, context, etc.” to qualify as hate speech but Section 66A, or the IT Act of which it is a part, does not have any such safeguards.

    You had issued guidelines on 29th November, 2012 to prevent the abuse of Section 66A. Yesterday, on 13th December, 2012, a 20-year old boy was booked under Section 66A for having sent a birthday cake to a girl he loved. The birthday cake had a picture printed over it that he had taken from Facebook. Although a case could be made out for booking the boy under other relevant sections of the IPC that deal with stalking, etc. the use of Section 66A is beyond our comprehension. How does sending a birthday cake amount to “sending offensive messages through electronic medium”? Although this is not the ugliest instance of the abuse of Section 66A, it does make a laughing stock of our legal system. More often than not, the Section has been used for avenging political or personal rivalries, forcing critics into silence and as a substitute for undefined crimes such as cyber squatting (pratibhapatil.com case), uploading cartoons to a website (Aseem Trivedi case), creating an image meme out of perfectly decent public photographs of politicians (Mamata Bannerjee Ambikesh Mahapatra case), criticising a bandh  (Shaheen Dhada case) and so on.

    We have submitted ourselves to the law of this land and we are strong believers in the rule of law. We do believe that no man is above the law but we would also like to stress that no provision of law should be above the Constitution of India. I, a directly affected party under Section 66A, have been on a fast for a week now along with my activist friend Alok Dixit. We haven’t heard from the government or any of its representatives yet. This shows the alarming lack of concern to citizens’ genuine demands and their health, well-being, rights and life among the lawmakers.

    We have taken this step because all advocacy and activism has failed to get your government to remove the law or to, at least, amend it to civil society’s satisfaction. We urge you to take note of our concerns and take some serious steps towards resolving this deadlock as soon as possible.

    The India that Rabindranath Tagore had envisioned was one where “the mind is without fear and the head is held high”. Today, the Palghar girls, Shaheen Dhada and Rinu Srinivasan can be seen covering their faces despite having committed no crime while the head of the mob that rampaged Shaheen’s family clinic gives unapologetic interviews in national news. Is this the kind of India we want our children to grow up in?

    Yours sincerely

    Aseem Trivedi
    Alok Dixit

    BSNL website hacked in support of Aseem Trivedi



    Bhartiya Sanchar Nigam Limited’s (BSNL) website has been hacked by Anonymous India Group, in support of Aseem Trivedi’s hunger strike.

    Since Saturday Aseem Trivedi is on a hunger strike in his protest against Section 66A of IT Act. Anonymous Group has warned to hack other Government websites too if they do not remove Web Censorship.
    In their message to website, Anonymous India has asked to support Aseem Trivedi and Alok Dixit, who are 
    protesting at Jantar Mantar for the removal of Section 66A of IT Act.

    They have also put Aseem’s photograph on the website. In their message, Anonymous India has also mentioned about deleting 250 files of BSNL’s database and has also warned not to backing up the site.
    Alok Dixit has also addressed Government in his Facebook status, that if Web Censorship is not removed, more such websites are going to get hacked.

    Source – Amar Ujala

    आईटी एक्ट 66 A के खिलाफ किये जा रहे अनशन के समर्थन में बीएसएनएल की वेबसाईट की हैक


    एनोनिमस इंडिया हैकर्स संगठन ने आईटी एक्ट 66 को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल कर रहे असीम त्रिवेदी और आलोक दीक्षित को अपना समर्थन देते गुरुवार को बीएसएनएल की आधिकारिक वेब साईट हैक कर ली. संगठन ने बीएसएनएल के सभी डाटा को हैक कर आईटी सेक्शन की धारा 66 A को हटाने की मांग की और कहा की वे कार्टूनिस्ट असीम और आलोक का समर्थन करते हैं.




    आईटी सेक्शन की धारा 66 A के खिलाफ कार्टूनिस्ट असीम और आलोक के अनिश्चितकालीन अनशन के छठवे दिन भारतीय संचार निगम लि. की आधिकारिक वेबसाइट हैक कर ली. हैकर्स संगठन ने वेबसाइट को हैक कर उसमे असीम त्रिवेदी के चित्र अपलोड करते हुए लिखा की वे कार्टूनिस्ट असीम और आलोक दीक्षित के भूख हड़ताल का समर्थन करते हैं. उन्होंने कहा कि वे आईटी सेक्शन की धरा 66 A को हटाया जाये. इस संगठन का कहना है कि वह असीम त्रिवेदी और आलोक दीक्षित के समर्थन में आगे भी साईट हैक करते रहेंगे.




    जंतर-मंतर पर 66 A के खिलाफ असीम और आलोक के अनशन का छठवां दिन है. दोनों की सेहत में लगातार गिरावट जारी है. कई संगठनो और शहरों के सैकड़ों लोग हर रोज जंतर-मंतर पहुँच रहे हैं. पोस्टर्स, कार्टून बनाकर 66 A का विरोध और असीम, आलोक का समर्थन कर रहे हैं.

    नोट- कल अनशन के सातवें दिन हम शाम 4 बजे आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल के घर का घेराव करेंगे.Contact- ashish tiwari 8010730821

    Wednesday, 12 December 2012

    अपील - असीम त्रिवेदी के साथ आएं...असीम के अनशन के 5 दिन पूरे



     क्या आप कभी एक रात भूखे सोए हैं...नींद नहीं आती न...कार्टूनिस्ट-एक्टिविस्ट असीम त्रिवेदी और उनके साथी आलोक दीक्षित आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 5 दिन से अनशन पर हैं...अनिश्चितकालीन अनशन पर...जंतर मंतर पर बैठे असीम से मिलने दिन भर लोग पहुंचते रहते हैं...लड़ाई है एक काले क़ानून के ख़ात्मे के लिए। आईटी एक्ट की धारा 66 , जो आपसे आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी ही छीन लेती है, आपके फेसबुक और ट्विटर तक पर भी कुछ लिखने के खिलाफ़ है, उस के खिलाफ़ ये दोनों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इस काले क़ानून के खिलाफ़ एक लड़ाई छिड़ जानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे क़ानून सिर्फ और सिर्फ जनता के दमन के लिए हैं? क्या आप मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह का कोई भी क़ानून होना चाहिए? क़ानून आम आदमी की आज़ादी बचाए रखने के लिए होते हैं या फिर उसे कुचल कर उसकी आवाज़ को तार तार कर देने के लिए? क्या ऐसे क़ानूनों के रहते हम ख़ुद को एक आज़ाद देश का नागरिक कह सकते हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस क़ानून को खत्म कर देना चाहिए
    असीम त्रिवेदी आप सबसे अपील करते हैं कि न केवल आप सब असीम के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचें,,,बल्कि फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया पर इस बारे में और लोगों को जागरुक करें...जो कुछ मुंबई में शाहीन डाडा के साथ हुआ, हम प्रण करें कि वो औरों के साथ नहीं होने देंगे। सरकार के भ्रष्टाचार, तंत्र की नाकामी और मज़हबी नफ़रत के खिलाफ़ लड़ाई जारी रखने के लिए इस क़ानून का खात्मा एक बड़ी जीत होगी। और यक़ीनन अगर असीम और आलोक के अनशन का कोई नतीजा निकलता है तो ये केवल इन दोनों की नहीं, देश की सारी जागरुक जनता की जीत होगी। हमारी अपील है कि आप हमारे साथ आकर हमारा हौसला बढ़ाएं। असीम और आलोक के अनशन को 5 दिन पूरे हो चुके हैं और दोनों की सेहत लगातार गिरती जा रही है, फिर भी दोनों के इरादे अटल हैं कि उनकी बात सुने जाने तक वो अनशन से नहीं उठेंगे। दरअसल आप सब कम से कम दफ्तर के बाद...दोपहर की छुट्टी के वक्त,...कॉलेज से लौटते हुए...टहलने जाते हुए...जब भी मौका मिले असीम के पास आ सकते हैं। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन असीम के सबसे नज़दीक है...और राजीव चौक से असीम के अनशन स्थल तक भी पैदल आया जा सकता है। असीम को समर्थन देने तमाम सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताओं के अलावा टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य अरविंद गौड़ और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसौदया भी पहुंचे। 
    असीम की लड़ाई दरअसल एक कोशिश है उन हज़ारो कोशिशों में से जो आने वाले वक्त में मुल्क को ज़्यादा आज़ाद और ज़्यादा जागरुक बनाएंगी। एक ऐसा देश जहां स्वतंत्रता, सम्प्रभुता और समाजवाद सिर्फ संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्द बन कर न रह जाएं, बल्कि उनका मतलब आम आदमी के रहन सहन, चाल ढाल और जीवन में दिखे। कल के भारत के लिए आप सब साथ आएं। सेव योर व्याइस की ओर से हम मीडिया के तमाम साथियों को आभार व्यक्त करते हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही उन तमाम ब्लॉगर साथियों का भी जो हमें समर्थन देना जारी रखे हैं। हमारा सबसे बड़ा आभार है उन लोगों को जो इंटरनेट पर हमारी ओर से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देश संक्रांति काल से गुज़र रहा है....बदलाव कोई रोक नहीं पाएगा...हां आप उसके भागीदार बनेंगे तो बदलाव और जल्दी होगा...ज़रूर होगा...


     आशीष तिवारी  
    सेव योर वाइस

    Monday, 10 December 2012

    फ्रीडम फ़ास्ट : धारा 66 ए के खिलाफ़ शांति मार्च

    साथियों कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और साथी आलोक दीक्षित के साथ सेव योर व्वाइस और अन्य संगठन मिल कर कल शाम 4 बजे कनॉट प्लेस की एलआईसी बिल्डिंग से जंतर मंतर में असीम के अनशन स्थल तक धारा 66 ए के खिलाफ़ एक शांति मार्च निकालेंगे...इस मार्च में असीम और आलोक भी हमारे साथ होंगे...हम चाहते हैं कि आप भी साथ आएं...शाम 4 बजे कनॉट प्लेस पहुंचे...मुंह पर काली पट्टी बांध कर असीम का साथ दें...आवाज़ की आज़ादी हर हाल पर बचाने के लिए आज असीम और आलोक पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं...क्या आप सुकून से खाना खा सकेंगे?
    Save your Voice and Aseem Trivedi will be leading a Peace March from CP to Jantar Mantar against 66 A...We hope you will come to support Aseem and Alok...and of course your Freedom of Expression...
    Date - 11-12-12
    Place to Assemble - LIC Building, CP
    Time - 4 PM

    Thursday, 6 December 2012

    जानिए क्यों हटायी जानी चाहिए आईटी एक्ट की धारा 66 ए


    क्या है कानून?
    आईटी कानून आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के बीच होने वाली सूचना, जानकारी और आंकड़ों के आदान प्रदान पर लागू होता है.
    इसी कानून में एक धारा है 66 ए जिसमें कथित तौर पर झूठे और आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सजा का प्रावधान है.
    इस धारा के तहत कंप्यूटर और संचार उपकरणों से ऐसे संदेश भेजने की मनाही है जिससे परेशानी, असुविधा, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक उकसावा, शत्रुता या दुर्भावना होती हो.
    इसका उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है.

    कौन है दायरे में?
    कंप्यूटर इस्तेमाल के बढ़ते चलन और सोशल मीडिया के फैलते दायरे को देखते हुए आईटी अधिनियम की अहमियत खासी बढ़ गई है.
    हाल के समय में कई ऐसे मौके आए जब सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रतासरकार और सरकारी एजेंसियों को नागवार गुजरी है.
    कई राजनेताओं और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणियों को लेकर सरकार के भीतर सेंसरशिप की बातें चलती रही .
    आप भी फेसबुक या ट्विटर इस्तेमाल करते होंगे, कुछ पोस्ट करते होंगे कुछ लाइक करते होंगे, तो इस तरह आप भी आईटी कानून के दायरे में आ जाते हैं.

    यह कानून क्यों हटाया जाना चाहिए?


    1. इस कानून को हटाने का सबसे बड़ा कारण यह है की इस धारा को लागू करने का सरकार का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह कानून महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लागू किया गया है. जबकि इस धारा 66A में परेशानी, खतरा, विघ्न, अपमान, चोट, आपराधिक, उकसावा, शत्रुता और दुर्भावना जैसे बिन्दुओं को जोड़कर इसे असीमित और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने का माध्यम बना दिया गया है.

    2. यह कानून किसी भी तरह से साइबर अपराध को नहीं रोकता. जिन उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है वो उनके लिए पहले से ही संविधान के किसी न किसी रूप में कानून बना हुआ है. इन्हे अभी सिर्फ राजनीतिक आलोचनाओं को रोकने के लिए ही कानून के रूप में लाया गया है. जब पहले से ही इन बिन्दुओं पर कानून बना हुआ है फिर इस कानून को बनाने का क्या उद्देश्य है. इसके अलावा राजनीति के खिलाफ बनाया गया एक कार्टून किस तरह से साइबर अपराध का उल्लंघन करता है. किसी राजनितिक हस्ती का विरोध या आलोचना करना किस प्रकार साइबर कानून का उल्लंघन है. प्रतिभापाटिल.कॉम नाम से बनाया गया डोमेन किस तरह कानून का उल्लंघन करता है.
    3. आपतिजनक टिप्पड़ी के नाम पर इस धारा के माध्यम से आम आदमी के लिए तो सजा निर्धारित कर दी गयी है लेकिन जब नेता अपनी रैलियों में खुले आम अपनी बातों से अमन में जहर घोलने वाले नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है.
    4. इन साइबर कानूनों को पहले के अन्य कानूनों की तुलना में बहुत कठोर बनाया गया है. जो कि बिलकुल भी समानुपातिक और न्यायोचित नहीं है. जबकि हमे सहित तरीके से अपनी बात कहने व विरोध करने का पूरा अधिकार है.
    5. यह कानून साइबर अपराध अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है लेकिन यह सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है. अगर कोई फेसबुक या ट्विट्टर के माध्यम से किसी प्रभावशाली व्यक्ति या उसकी नीतियों के खिलाफ अपने विचार रखता है तो वो भी इस कानून के दायरे में आ सकता है और उसे सजा हो सकती है. इस तरह धारा 66 A की वजह से निर्दोष लोग भी इसके शिकार बन रहे हैं.
    6. संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख है की सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है. जबकि धारा 66(A) में साधारण और नुकसान न पहुंचाने वाले विचार भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकते हैं.
    7. एक तरफ जहाँ बड़े-बड़े अपराधी अपराध करने के बाद छोटी सी सजा के बाद ही रिहा हो जाते हैं, वहीँ दूसरी तरफ दोस्तों के बीच फेसबुक के माध्यम से सिर्फ विचार प्रकट करने पर इस तरह की सजा का प्रावधान कहाँ तक ठीक है.
    8. सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नयी गाइडलाइन के अनुसार किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ही ऐसे मामले दर्ज करने व कारवाई का अधिकार है, लेकिन देखा गया है की इससे पहले भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कहने पर ही केस दर्ज कर कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाया गया था. इसके अलावा अगर पुलिस ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं करती तो अदालत में जाकर मामला दर्ज कराया जा सकता है.